30/10/2025

madhyabharatlive

Sach Ke Sath

धार। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने  मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) की कंडिका में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अध्यधीन, प्रशासकीय तथा लोकहित में शुष्क दिवस घोषित करते हुए अयोध्या (उ.प्र) में श्रीराम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत, धार जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, समारोह, जुलूस आदि को दृष्टिगत रखते हुए  22 जनवरी, 2024  सोमवार को संपूर्ण धार जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, समस्त एफ.एल.-3 (होटल बार) लायसेंस तथा रिटेल वाईन आऊटलेट्स लायसेंसों को लोकहित में बंद रखे जाने हेतु आदेशित है तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।
इसी प्रकार 22 जनवरी को संपूर्ण धार जिले की समस्त भांग दुकान (HD-7 लायसेंस) एवं भांगघोटा दुकान (HD-8 लायसेंस) को बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है तथा इस अवधि में भांग एवं भांगघोटा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गय है।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी