
भोपाल :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि आगामी 16 अगस्त निर्धारित की गई हैं। किसान निर्धारित तिथि तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम संबंधित बैंक में जमा करना होगा। यह योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल द्वारा फसल बीमा का कार्य किया जा रहा है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बुआई का प्रमाण पत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्ताव फार्म और पहचान पत्र के रूप में मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या पेन कार्ड की फोटोकॉपी आवश्यक है। नुकसान होने पर बीमा कंपनी को 14 दिनों के भीतर सूचना देना भी आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिये कृषक संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या समीपस्थ सहकारी या व्यवसायिक बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
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