भोपाल। विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ रहे 2899 उम्मीदवारों में से 2367 उम्मीदवारों ने समय पर खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। समय पर लेखा जमा नहीं करने के कारण 532 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किये गये हैं, जिनमें से 27 उम्मीदवारों के विरूद्ध आर.पी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये निर्वाचन व्यय के लेखे को संधारित किया जाना अनिवार्य है। मतदान दिवस से पूर्व किये गये निर्वाचन व्यय की जांच के लिये निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। समय में प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिये जाने के बाद भी यदि कोई लेखा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 (झ) के अनुसार प्रकरण दर्ज किया जाता है।
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