नेशनल लोक अदालत में बिजली व नगर परिषद के प्रकरणों में मिलेगी छूट
धार । जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती सरिता सिंह के निर्देषन में 8 दिसम्बर 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिविल न्यायालय सरदारपुर में किया जा रहा है। जिसमें दीवानी, आपराधिक चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति एवं अन्य सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाऐगा।
इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समस्त न्यायाधीषगण, पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों, बैंक मैनेजर व नगर परिषद के अधिकारियों के साथ एक आवष्यक बैठक का आयोजन द्वितीय अपर जिल न्यायाधीष सरदारपुर एम.ए. खान की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें सभी विभागों को इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देष दिए गए। इस अवसर पर श्री खान ने समस्त पुलिस अधिकारियों से लोक अदालत के नोटिस प्राथमिकता के आधार पर तालिम करवाएं जाने के निर्देष दिए है।
प्रथम अपर जिला न्यायाधीष सरदारपुर अरविन्द कुमार जैन ने जनसामान्य से अपील की है, कि वे इस लोक अदालत में विद्युत चोरी, बैंक रिकवरी एवं नगर परिषद के सम्पत्ति कर और जलकर से संबंधित मुकदमों के निपटारा करने पर शासन द्वारा निर्धारित छूट प्रदान की जावेगी। इसलिए सभी व्यक्ति इस छूट का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण करावे।
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