धार, सरदारपुर । जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी दीपक सिंह ने धार जिले की सरदारपुर तहसील के राजगढ़ नगर अपराधिक गतिविधियों मैं संलिप्त गोलू उर्फ भूपेंद्र पिता किशोर को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 1 वर्ष के लिए जिला बदल किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने आरोपी गोलू उर्फ भूपेंद्र को आदेश दिए हैं, कि वह आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर धार जिले के राजस्व सीमा वह इस जिले के सीमावर्ती जिले इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और अलीराजपुर की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चला जाएं और जिला दंडाधिकारी धार न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना इन क्षेत्रों में प्रवेश न करें।
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