जब टैक्सी कार में महिला यात्रा करती है, तो कई बार चाइल्ड लॉक सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया जाता है।
इंदौर। टैक्सी कारों में महिला अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसमें 1 जुलाई 2019 से रजिस्टर्ड होने वाली टैक्सी कारों में चाइल्ड लॉक सिस्टम नहीं होगा। केंद्र ने 29 नवंबर को सभी राज्यों के परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है कि कारों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए निर्माता कंपनियों द्वारा चाइल्ड लॉक सिस्टम दिया जाता है।
यह सिस्टम ऑन रहने पर बच्चे अंदर से कार का दरवाजा नहीं खोल पाते हैं, लेकिन कई बार यह देखने में आया है कि जब टैक्सी कार में महिला यात्रा करती है, तब इसका दुरुपयोग किया जाता है और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।
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