निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 के जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 अगस्त तक निर्वाचक नामावली में नाम जोडने, हटाने, संशोधन आदि कार्य प्रारंभ रहेगा।
जिन अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा जिले की निर्वाचक नामावली में अपना नाम अभी तक नहीं जुड़वाया गया है, वे निर्धारित फार्म में आवेदन भरकर अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। नागरिक जिनके परिवार के सदस्य जो एक अगस्त 2018 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तथा उनका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं जोड़ा गया है, उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकते हैं।
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