भोपाल। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में किसानों को पात्रतानुसार हरे, सफेद और गुलाबी रंग के आवेदन पत्र अपनी संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करने होंगे।
शासन से जारी नियमानुसार ऋणी कृषकों की सूची प्रकाशन के बाद आधार सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों को हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों का सफेद रंग के आवेदन पत्र जमा करने होंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान को दिया गया है। इसके लिये किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भर कर जमा करना होगा।
गुलाबी आवेदन पत्र में होंगे दो भाग
गुलाबी आवेदन पत्र में भाग एक केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनका नाम बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची में दर्ज नहीं है। भाग दो केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनके संबंध में बैंक द्वारा प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
Follow Us Social media
More Stories ( ज़्यादा कहानियां )
कुख्यात बदमाश के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही
घर का नौकर ही निकला चोर, 30 लाख रुपये का जफ़्त
कोर्ट में केस की सुनवाई का वीडियो बनाते महिला गिरफ्तार