13 वर्षीय नाबालिग बालिका को शराब पिलाकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
आरोपी अपने दो अन्य साथियों के साथ दोस्त की दुकान मे ले जाकर किया था लैंगिक शोषण।
भोपाल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय में पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बलात्कार करने वाला आरोपी नवेद उर्फ सईद द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अनिता सिंह, श्रीमती सीमा अहिरवार के द्वारा किया गया कि उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का होकर बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण से संबंधित है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 18.01.2020 के लगभग 6 माह पूर्व आरोपी नवेद उर्फ सईद हाउसिंग बोर्ड चौराहे से पीडिता को अपने आटो में बैठाकर करोंद मंडी ले गया था, जहां पर उसके दो साथी फारूख एवं एक अन्य मिला। जहां फारूख ने पीडिता को गांजा जलाकर पीने के लिए दिया था। फारूख, नवेद और उसके अन्य साथी ने भी गांजा पिया था। गांजा पीने से पीडिता को नशा आने लगा था, तब आरोपीगण पीडिता को लेकर हाउसिंग बोर्ड कलारी के बगल वाली बिल्डिंग के उपर आ गए और पीडिता को शराब पिलाने लगे। आरोपीगण भी शराब पिये हुए थे तब तीनो पीडिता को लेकर अपने दोस्त अलीम की दुकान में आए। जहां फारूख व अलीम ने नाबालिग पीडिता के साथ गलत काम (बलात्कार) किया। पीडिता नशे में होने के कारण उनका विरोध नहीं कर पाई थी। सूचना पर थाना निशातपुरा द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 363, 328, 376डी, 376ए, 120बी भादवि 5जी/6 पाक्सो एक्ट का अप. क्र. 64/2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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