तहसील कार्यालय इंदौर में पदस्थ महिला कर्मचारी को रिश्वत के प्रकरण मे 4 वर्ष का सश्रम कारावास।
इंदौर। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 04/11/2022 माननीय न्यायालय- श्रीमान राकेश गोयल, विशेष न्यायालय इंदौर ने थाना विशेष पुलिस स्थापना इंदौर के अपराध क्रमांक 111/2015 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण राधाचारी एवं मंजु दीक्षित को धारा 7, 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास क्रमश: 4000 रुपये 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति गुप्ता् द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रमेश बामने ने तहसील कार्यालय इंदौर मे पदस्थ राधा चारी आफिस कानूनगो के विरूदध उसकी जमीन की खसरा नकले प्रदाय करने के संबंध मे 1500 रूपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर के समक्ष रिकार्डिंग सहित प्रस्तुत की थी । इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण मे कार्यवाही करते हुए दिनांक 01/04/2015 को फरियादी द्वारा मंजु दीक्षित को 900 रू रिश्वत राशि देते हुए कार्यवाही कर आरोपीगण को पकडा था एवं अनुसंधान पश्चात दोनो महिला आरोपीगण के विरूदध दिनांक 16.02.2016 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।
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