इंदौर। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 533/2020 धारा 327, 341, 323, 294, 506, 34 भादसं में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण जयेश मिश्रा पिता जुगल मिश्रा निवासी रेल्वे स्टेशन के पास राउ इंदौर एवं अन्य आरोपियों को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 07.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03-09-2020 को मैं अपनी एक्टिवा एमपी09यूएस5702 से अपने घर पिगडम्बर से राउ कुछ निजी काम से जा रहा था, मैं जैसे ही मेडीकेप्स चौराहा गुरूकृपा ढाबे के सामने पहुंचा की एक बुलेट मोटर साइकिल क्र. एमपी09वीडी6452 का चालक रॉंग साइड आया उसने मेरा रास्ता रोका और बोला कि मेरा नाम जयेश मिश्रा तू मुझे जानता नहीं है मैं क्षेत्र का दादा हूं, मुझे खर्चे के लिए हफ्ता दे नहीं तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। मैंने बोला कि मैं पढने वाला हूं तो वह अधिक आवेश में आकर मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए लात घूसों से मार पीट करने लगा और फोन कर अपने तीन चार साथियों को बोला ये व्यक्ति हफ्ता नहीं दे रहा बोलकर बुलाया। वे तीन चार लोग आये उन्होने मेरे साथ अश्लील गाली गुप्ता कर लात घूसों से मारपीट करने लगे जिससे मुझे आंखों, नाक व हाथ पैर में चोटे आई मौके पर उपस्थित अर्जुन ठाकुर, राहुल प्रजापत व अन्य लोगो ने मेरा बीच बचाव किया व घटना देखी वे जाते जाते बोले की आज के बाद कभी हफ्ता देने से मना किया तो जान से खत्म कर दूंगा बाद में अपने घर गया रात और सारी घटना अपने घर बतायी फिर सुबह मैं अपने पिताजी के साथ थाने पर रिपोर्ट कराने आया जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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