कुल्हाड़ी से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।
भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने वाले आरोपी छोटे सिंह राजावत निवासी सगरा द्वारा जमानत आवेदन पेस किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 06/07/2020 को 11 बजे दोपहर को फरियादी रोहित एवं उसकी पत्नी मंजू व पिता रामबाबू सिंह घर से गौड़ा में पशुओ को चारा डालने जा रहे थे। लाल बहादुर सिंह के घर के सामने छोटे सिंह, अंकित सिंह, सर्वेष सिंह मिले तो उन्होंने कहा कि उनके बांध वाले खेत की मेड़ क्यों तोड़ डाली हैं तो तीनों बोले कि वे तो मेड़ ऐसे ही तोड़ेगे और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर छोटे सिंह ने जान से मारने की नियत से फरियादी के पिता रामबाबू सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मारी, घाव होकर खून निकल आया तथा अंकित ने उसके पिताजी की नाक में लाठी मारी, चोट होकर खून निकल आया तथा एक डंडा सर्वेश सिंह ने मारा जो उसकी पत्नी मंजू देवी के बांये हाथ की कलाई में लगा, चोट होकर खून निकल आया।
जाते समय तीनों कह रहे थे कि अगर खेत की मेड़ तोड़ने से रोका तो जान से खत्म कर देगे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना नयागांव द्वारा अपराध क्रमांक 69/2020 धारा 307, 323, 294, 506, 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
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