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Sach Ke Sath

भोपाल। एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी पर नित नए निर्देश जारी हो रहे हैं। इससे वाहन मालिकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही हैैं। एक ओर जहां नई नंबर प्लेट मिल ही नहीं रहीं हैं वहीं मालिकों को चालान कटने का डर सता रहा हैैं।

इस बीच यह बात भी सामने आई है कि वाहनों के ट्रांसफर और रिनुअल के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि नई नंबर प्लेट के बिना पुराने वाहन न तो खरीद सकेंगे और न ही कानूनन बेच सकेंगे।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी