बुरहानपुर। साढ़े तीन साल की बच्ची की गला घोंट कर हत्या करने वाली इच्छापुर निवासी अलका को मंगलवार दोपहर जैसे ही न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई, उसने बाथरूम में जाकर फिनायल पी लिया। काफी देर तक उसके बाहर नहीं आने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर देखा, तो वह बदहवास स्थिति में मिली।
शक होने पर पुलिस ने उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद स्वस्थ होने पर उसे खंडवा जेल भेज दिया है। मासूम की हत्या की यह वारदात वर्ष 2021 में शाहपुर थाना क्षेत्र के इच्छापुर गांव में हुई थी। हत्यारिन अलका ने उसका गला घोंटने के बाद शव को सूखे कुएं में फेंक दिया था। पुलिस को बच्ची का शव बरामद करने में तीन दिन लगे थे।
थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपित अलका को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्रेमी के दुलारने से बढ़ा था शकमासूम की हत्या के इस मामले में महिला का अंधा प्रेम, शक और ईर्ष्या मुख्य कारण रही है। हत्यारिन अलका का पड़ोस के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका प्रेमी कुछ समय से पड़ोस में रहने वाली बच्ची को दुलार करने लगा था, जिससे उसे शक हुआ कि उसका बच्ची की मां से भी कोई चक्कर चल रहा है।
इसी ईर्ष्या के कारण उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। बच्ची के लापता होने पर उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पहले पुलिस को बच्ची के अपहरण का शक हुआ, लेकिन हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद किसी अनहोनी की आशंका हुई थी। आसपास के क्षेत्र में तलाश तेज कर बच्ची का शव बरामद किया गया था।
न्यायालय ने कहा- समाज में जगह नहीं —
करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशिता श्रीवास्तव ने अलका को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अलका ने एक मासूम की निर्मम हत्या की है, जिसकी समाज में कोई जगह नहीं हो सकती।
हत्या के इस मामले को प्रशासन ने विशेष प्रकरणों की श्रेणी में रखा था। नायब तहसीलदार राजेन्द्र सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर अलका के बयान भी दर्ज किए थे।

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