08/12/2025

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Female sub-inspector also became a victim of love jihad, fed up with harassment, she filed a complaint

Female sub-inspector also became a victim of love jihad, fed up with harassment, she filed a complaint

महिला सब इंस्पेक्टर भी हुई लव जिहाद की शिकार, प्रताड़ना से तंग आकर की शिकायत

महिला सब इंस्पेक्टर भी हुई लव जिहाद की शिकार, अमन नाम बताकर इश्तिहाक ने फंसाया।

रायसेन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़े रायसेन जिले में एक महिला पुलिस एसआई लव जिहाद का शिकार हो गई। भोपाल के इश्तिहाक ने खुद को अमन सिंह बताकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और फिर शादी कर ली। महिला को इस फरेब का पता लगा तब तक देर हो चुकी थी।

उसने फरवरी 2025 में थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके ही साथी तीन महीनों तक इस मामले को दबाए रहे। भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की वारदातें सामने आने के बाद जब जनविरोध बढ़ा तो पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। महिला एसआई का आरोप है कि वर्ष 2019 में भोपाल में आरक्षक पद पर पदस्थ रहते हुए उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी।

मकान की रजिस्ट्री पर लिखा मिला इश्तिहाक अहमद —

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युवक ने खुद को ‘अमन’ नामक हिंदू युवक के रूप में प्रस्तुत किया और दोस्ती बढ़ाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ ही समय में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने विवाह कर लिया। एक वर्ष बाद 2020 में महिला को तब सच्चाई का पता चला जब एक मकान की रजिस्ट्री के दौरान दस्तावेजों में युवक का असली नाम ‘इश्तिहाक अहमद’ दर्ज मिला।

मानसिक रूप से प्रताड़‍ित करता रहा —

इस पर दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन महिला ने वैवाहिक जीवन बचाने का प्रयास किया। बाद में इश्तिहाक का व्यवहार हिंसक होता गया। वह महिला एसआई के साथ आए दिन मारपीट करता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।

19 फरवरी 2025 को महिला ने प्रताड़ना बढ़ने पर मंडीदीप थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक तौर पर यह शिकायत केवल मारपीट और प्रताड़ना के रूप में दर्ज की गई थी, लेकिन हाल ही में इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं।

भोपाल में कैफे चलाता है इश्तिहाक —

एसपी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी इश्तिहाक अहमद भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में एक कैफे का संचालन करता है। पुलिस की टीम ने उसे शुक्रवार को भोपाल से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर भी जांच कर रही है।

बच्चे के कारण साथ रह रही थी महिला —

औबेदुल्लागंज एसडीओपी शीला सुराणा ने बताया कि आरोपित, महिला एसआई के साथ रह रहा था और घरेलू हिंसा करता था। नाम उजागर होने के बाद भी महिला अपने बेटे के कारण उसके साथ रह रही थी, लेकिन जब अत्याचार असहनीय हो गया तब उसने शिकायत दर्ज कराई।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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