31/10/2025

madhyabharatlive

Sach Ke Sath

धार। जिले के नालछा विकास खंड के ग्राम मवडीपुरा मैं आरोपी जंगलिया पिता भोलिया व नानूराम पिता रतन ने गांव के लोगों को भ्रमित करते हुए उन्हें कहा कि यदि तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो -50 हजार रुपए नगद मिलेंगे एवं दुख बीमारी के समय तुम्हें तथा तुम्हारे परिजनों के इलाज का खर्चा ईसाई धर्म के द्वारा उठाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने गांव के लोगों को जीवन संदेश नामक एक पुस्तक भी पढ़ कर सुनाई तथा पढ़ने के लिए दी।

उस पुस्तक के अनुसार अनुसरण करने को कहा गांव के लोगों ने उन्हे बहुत समझाया कि तुम इस प्रकार हिंदू धर्म में विसंगति लाने का प्रयास मत करो यह गलत बात है। इस पर जब वह नहीं माने तो गांव के लोगों ने नालछा थाने में जाकर प्रकरण दर्ज करवाया।

उक्त प्रकरण में पैरवी करने के बाद शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश महोदय ने धर्मांतरण के आरोपो को स्वीकार करते हुए आरोपियो को 5 वर्ष का कारावास तथा ₹100000लाख के अर्थ दंड से दंडित किया है।

इस संबंध में माननीय न्यायाधीश के समक्ष 6 गवाह भी प्रस्तुत किए गए तथा साक्ष के रूप में जीवन संदेश पुस्तक भी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गई जिससे सहमत होकर माननीय न्यायाधीश ने उक्त आरोपियों को आरोपित मानते हुए सजा सुनिश्चित की इस प्रकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि केवल 8 महीने में ही उक्त प्रकरण का निर्णय किया गया जिससे कि समाज में तेजी से जो धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है।

उस पर रोक लगाई जा सके भविष्य में कतिपय तत्वों के द्वारा धर्मांतरण का प्रयास इस प्रदेश में ना हो सके।

आपको बता दे कि मध्य प्रदेश में यह धर्मांतरण का धार जिले में दूसरा मामला है, इसके पूर्व भी सादलपुर थाना अंतर्गत लव जिहाद का एक मामला न्यायालय के संज्ञान में आया था। उसमें भी आरोपियों को विद्वान न्यायाधीश द्वारा सजा से दंडित किया गया था।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी