कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-धार, क्रमांक / विनियमन /2025/9701 घार, दिनांक 01/09/25//आदेश//
प्रकाशित समाचार के अनुसार ‘निजी अस्पतालों के हाल, ग्राउंड फ्लोर बताकर तलघर में चल रहा, कई तो छोटे कमरों में चल रहे” लेख अनुसार धार शहर के सत्य साई हॉस्पिटल माण्डव रोड़ धार में तलघर को ग्राउंड फ्लोर बताकर अस्पताल संचालन किया जा रहा है।
20 बेड की क्षमता वाले उक्त अस्पताल में 25 से अधिक मरीज मर्ती पाये जाने, अस्पताल में जिस डॉक्टर का नाम लिखा रखा है वह कभी संबंधित अस्पताल में आता ही नहीं है व फायर सेफ्टी सिस्टम भी नहीं पाये जाने का लेख किया गया है।
कार्यालयीन आदेश क्रमाक/अस्पताल प्रशा./2025/7960 धार, दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा दिनाक 18.07.2025 को उक्त संस्था का निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण में मानक स्तर पर पाई गई स्थिति / कनियों का विवरण निम्नानुसार है-
1. चिकित्सक का ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर दर्ज नहीं पाया गया।
2. एलोपैथिक चिकित्सा में पंजीकृत चिकित्सक के स्थान पर RMP / अनाधिकृत स्टाफ कार्यरत पाए गए।
3. अस्पताल में आवश्यक बैड की सख्या नियमानुसार उपलब्ध नहीं थी।
4. आय.पी.डी. रजिस्टर (फॉर्म-डी) का संधारण नहीं पाया गया।
5. आपातकालीन निकास द्वार पर संकेतक सुविधा उपलब्ध नहीं पाई गई।
6. एलोपैथिक चिकित्सक का ड्यूटी रोस्टर एवं नर्सिंग स्टाफ का रोस्टर प्रदर्शित नहीं पाया गया।
प्रतिवेदन अनुसार पाई गई कमियों के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / अस्प. प्रशा./2025/8093 धार, दिनांक 21.07.2025 द्वारा संचालक, सत्य साई हॉस्पिटल माण्डव रोड़ को नोटिस जारी किया जाकर निर्धारित अवधि में जवाब चाहा गया। संस्था संचालक द्वारा दिनांक 28.07.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किये जाने पर पुनः निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल को निर्देशित किया गया। निरीक्षण दल दिनांक 13.08.2025 को उक्त संस्था पर निरीक्षण हेतु उपस्थित हुआ।
पुनः निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त बिंदु क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 की पूर्ति सस्था द्वारा कर दी गई है। किन्तु निम्नानुसार उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 एवं 6 की पूर्ति अब तक नहीं की गई है-
1. निरीक्षण के समय चिकित्सक डॉ. प्रवीण डोडियार (एमबीबीएस) उपलब्ध पाए गए, परंतु उनकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई थी।
2. अस्पताल में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ का रोष्टर भी प्रदर्शित नहीं किया गया था।
उपरोक्त उल्लेखित दोनों निरीक्षणों में पाई गई कमियां मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोउपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997, 2021 (संशोधित) के नियम के विपरित है।
अतः मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोउपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997, 2021 (संशोधित) नियमों का उल्लंघन करने के कारण संस्था सत्य साई हॉस्पिटल माण्डव रोड धार को जारी किया गया पंजीयन NH/5671/MAR-2022 एवं अनुज्ञापन LL/5719/MAR-2022 तत्काल प्रभाव से 07 दिवस की अवधि हेतु निलंबित किया गया था।
भर्ती मरीजों हेतु निर्देश-
1. निलंबन अवधि में वर्तमान में भर्ती मरीजों के उपचार एवं देखभाल की निरंतर व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
2 . निलंबन अवधि में कोई नया मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा।
3. गंभीर मरीजों की स्थिति में उन्हें निकटवर्ती शासकीय अथवा अनुमोदित निजी अस्पताल में सुरक्षित रेफर किया। जाएगा।
4. भर्ती मरीजों के उपचार एवं व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी।
यदि 07 दिवस की अवधि में समस्त अनियमितताओं का निराकरण एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संस्था के पंजीयन/अनुज्ञापन निरस्तीकरण की तियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-धार, मध्य प्रदेश

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