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बिक्री मूल्य से अधिक रेट में शराब बेचने पर कार्रवाई 10 हजार का जुर्माना और एक दिन के लिए लाइसेंस निरस्त

मुदित बिक्री मूल्य से अधिक पर सामग्री बेचने को लेकर हुई कार्रवाई 10000 का जुर्माना एवं एक दिन के लिए लाइसेंस निरस्त।

धार। जिले में लाइसेंसी शराब दुकानों से मुद्रित एवं प्रिंट बिक्री मूल्य एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री करने के मामले को लेकर मध्य भारत लाइव न्यूज़ के द्वारा समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी विश्वदीप सिंह सांगर एवं आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी आरके शुक्ला के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके एक दिवस के लिए शराब दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया, साथ ही जिले में संचालित शराब दुकानों पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया।

गौर तलब है कि निर्धारित दर से अधिक विक्रय मूल्य पर मदिरा का विक्रय सामान्य अनुज्ञप्ति कि-शर्त XVI तथा लाइसेंसी को जारी सहपठित अनुज्ञप्ति एफ.सी.एल.-1 की शर्त क्रमांक XIV का उलंघन है। मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक 27 दिनांक 8 फरवरी 2024 की कंडिका 20.2 के अंतर्गत दंडनीय होकर गंभीर गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

कंपोजिट मदिरा दुकान बदनावर शहर के मेसर्स महाकाल वाइन शॉप एल.एल.पी. पार्टनर पियूष पिता विजय राय को इस प्रकरण में दोषी मानते हुए दिनांक 5 मई 2024 के लिए निलंबित किया गया है। तथा ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

Action will be taken against those selling liquor at a rate higher than the sale price, a fine of Rs. 10,000 and the license will be cancelled for one day

दूसरे प्रकरण में सरदारपुर दुकान के महाकाल वाइन शॉप एल.एल.पी. पार्टनर पीयूष पिता विजय राय को भी दोषी करार देते हुए दिनांक 5 मई 2024 के लिए निलंबित किया गया। साथ ही 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

Action will be taken against those selling liquor at a rate higher than the sale price, a fine of Rs. 10,000 and the license will be cancelled for one day

तीसरी प्रकरण में कंपोजिट मदिरा दुकान जैतपुर क्रमांक 2 के अनुज्ञप्ति धारी महाकाल वाइन शॉप लप पार्टनर पियूष पिता विजय राय को भी दोषी करार देते हुए दिनांक पांच-पांच 2024 के लिए निलंबित किया गया साथ ही ₹10000 का जुर्माना लगाया गया।

Action will be taken against those selling liquor at a rate higher than the sale price, a fine of Rs. 10,000 and the license will be cancelled for one day

चौथे प्रकरण में कंपोजिट मदिरा दुकान धार क्रमांक एक अनुज्ञप्ति धारी महाकाल वाइन शॉप एल.एल.पी. पार्टनर पियूष पिता विजय राय को उक्त प्रकरण में दोषी पाए जाने पर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 के अंतर्गत दिनांक पांच-पांच 2024 के लिए निलंबित किया गया साथ ही ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया।

Action will be taken against those selling liquor at a rate higher than the sale price, a fine of Rs. 10,000 and the license will be cancelled for one day

आपको बता दे की 1 अप्रैल से संपूर्ण मध्य प्रदेश में आबकारी के द्वारा नवीनतम शराब बिक्री ठेके संचालित हुए थे। जिनमें धार जिले के अंदर वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बिक्री मूल्य एमआरपी से अधिक कीमत पर इन लोगों के द्वारा शराब बिक्री की जा रही थी। जिसको लेकर मध्य भारत लाइव न्यूज़ ने प्रमुखता से खबरों का प्रकाशन किया था।

खबरों के प्रकाशन के बाद आबकारी विभाग ने मामला संज्ञान में लिया और उसके बाद जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाकर विधिवत इन लोगों को जुर्माने सहित एक दिन के लिए शराब लाइसेंस निलंबित किया गया है।

पूर्व में प्रकाशित खबर का असर —

शराब व्यापारी या यूं कहे कि शराब ठेकेदारों की मनमानी

प्रधान संपादक- कमलगिरी गोस्वामी

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