गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी शिक्षक को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास।
इंदौर। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 26.07.2023 को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) ने थाना खजराना के प्रकरण क्रमांक 191/2020 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी हमजा पिता इस्माईल, उम्र 28 वर्ष, निवासी खजराना, इन्दौर को धारा 5(ओ)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 366, 506 भा.दं.सं. में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई।
नोट :- न्यायालय द्वारा पीडि़त बालिका को 80,000/- रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।
पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा बताया गया कि न्या:यालय ने अपने निर्णय में टिप्पणी की है कि – “अभियुक्त द्वारा बालिका का शिक्षक होकर पढाई के बहाने उसे अपने घर ले जाया जाकर ऐसा अपराध किया जाकर गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया गया है। यदि उसके द्वारा किये गए ऐसे कृत्य पर उदारतापूर्वक विचार किया गया, तो समाज पर विपरीत प्रभाव पडेगा, लोग अपनी बेटियों को पढाने पर कतराएंगे, जिसका प्रभाव बालिकाओं के भविष्य पर पडेगा”।
अभियोजन कहानी – संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका कक्षा 10वीं की छात्रा है। उसका मैथ्स विषय कमजोर होने के कारण उसने अभियुक्त हमजा सर जो कि उसके घर से दो घर छोडकर उसकी दोस्त के यहाँ पढाने जाते थे, तो पीडि़त बालिका ने भी हमजा सर से कोचिंग शुरु कर दी थी। उसे कोचिंग करते 6-7 माह हो गये। वहाँ और भी बच्चे पढने आते थे। अभियुक्त हमजा स्कूल में भी पढाता था और पीडि़ता भी स्कूल में बच्चों के साथ पढने जाती थी। दिनांक 08.06.2020 को उसके माता-पिता और भाई नानी के घर दावत में गये थे। उसका बडा भाई उसके साथ था। उसी दिन दोपहर के करीब 02:00 बजे अभियुक्त हमजा उसके घर आया और बोला कि तुम्हें मैथ्स का कुछ समझाना है, उसके साथ चलो। पीडि़ता ने कहा कि मम्मी -पापा घर पर नहीं है, वह नहीं जाएगी, तो वह बोला कि 15 मिनिट के लिये चलो। इस पर उसने अपने बडे भाई से पूछा और अभियुक्त हमजा के साथ मोटर साइकिल पर चली गयी। अभियुक्त हमजा उसे अपने घर के अन्दर ले गया और दरवाजा बन्द कर दिया। उसने उसका मुँह दबा दिया, उसके हाथ-मुँह बाँध दिये और पीडि़ता की मर्जी के बिना बलात्कार किया और धमकी दी कि यदि यह बात किसी और को बतायी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।
पीड़िता ने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बतायी थी। उसने दिनांक 19.06.2020 को अपनी माँ को घटना के बारे में बताया और फिर मम्मी -पापा के साथ जाकर पुलिस थाना खजराना, इन्दौर में रिपोर्ट दर्ज करवायी। बालिका की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना खजराना, इन्दौर में अपराध क्रमांक 539/2020, अन्तर्गत धारा 363, 376(2)(च), 506 भा.दं.सं. व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण अनुसंधान होने के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
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