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Sach Ke Sath

धार। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा जिले के विभिन्न स्थलों पर मिठाई एवं अन्य खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूना कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर. जी. माऊटा के द्वारा ग्राम डेरी तहसील कुक्षी स्थित गुप्ता रेस्टोरेंट से मावा बर्फी का नमूना एवं मैदा तथा बेसन का नमूना लिया गया। गहलोत होटल डेहरी तहसील कुक्षी जिला धार से मावा पेड़ा एवं सोहन पपड़ी का नमूना लिया गया। चांदनी रेस्टोरेंट बलवारी चौपाटी गंधवानी से मावा बर्फी एवं मावा का नमूना लिया गया बलवारी चौपाटी गंधवानी स्थित बालाजी कोल्डरिंग एवं होटल से बर्फी का नमूना लिया गया है।

Food Safety Department takes major action in view of festivals

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला धार श्रीमती निर्मला सोमवार के द्वारा ग्राम देदला स्थित राकेश मावा भंडार से मावा, मिल्क केक एवं पेड़ा का नमूना लिया गयाहै। चौधरी रेस्टोरेंट बगड़ी फाटा से मावा बर्फी एवं तनय किरना बगड़ी फाटा से घी का नमूना लिया गया है। तनय किरना बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किए खाद्य कारोबार संचालित करते पाए जाने पर बिना खाद्य पंजीयन के व्यापार करने का प्रकरण बनाया गया।

इसके अतिरिक्त पूर्व में अमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए नमूना के पांच प्रकरण माननीय न्याय निर्णय अधिकारी अश्विन कुमार रावत के न्यायालय में दायर किए गए जो निम्न अनुसार है।

  1. आरोपी सौरभ पिता आनंदीलाल जैन फर्म आनंदीलाल मांगीलाल सुभाष मार्ग राजगढ़ जिला धार एवं निर्माता प्रकाश चंद्र मोटवानी फर्म मालवा कन्फेक्शनरी पोलो ग्राउंड इंदौर के द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन मिथ्याछाप मालवा डिलीशियस स्वीट्स पैक का संग्रहण विक्रय व निर्माण करने के आरोप में।
  2.  प्रकाश पिता कंवरलाल जी मारू फर्म मातेश्वरी चिलिंग सेंटर ग्राम फुलगवडी सरदारपुर के द्वारा अवमानक मिश्रित दूध का संग्रह करने के आरोप में। 
  3. अजय बारोड पिता प्रभुजी फर्म प्रभु पान एवं किराना राजगढ़ तहसील सरदारपुर एवं प्रभु सिंह पिता केरू सिंह फर्म प्रभुपान एवं किराना राजगढ़ तहसील सरदारपुर द्वारा प्रतिबंधित रिफाइंड सोयाबीन तेल लूज का संगह एवं विक्रय करने के आरोप में। 
  4. मोहनलाल जी पिता रघुनाथ जी फर्म बालाजी किराना ग्राम बरखेड़ी तहसील सरदारपुर एवं निर्माता वैभव चोपड़ा फर्म चोपड़ा नमकीन करमेडी रोड रतलाम द्वारा मिथ्याछाप चोपड़ा नमकीन पैक का निर्माण संगहन एवं विक्रय करने के आरोप में।
  5. फ़ीरोज पिता रफीक हसन फर्म के जी एन किरना ग्राम अंतराय तहसील धार द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के मिथ्याछाप महालक्ष्मी पोहा का संग्रह एवं विक्रय करने के आरोप।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी