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जिले के संपूर्ण क्षेत्र में दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।

धार। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में पृथक शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले में दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये धार जिले के संपूर्ण क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण, कस्बा, नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत 29 अक्टूबर के अनुसार रात्रि 8 से 10 बजे के पश्चात दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग प्रतिबंध है।

पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः- अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार व मेरून आते हैं। पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित हैं। लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन भी प्रतिबंधति हैं। पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

पटाखों की ऑनलाईन सेल (जैसे अमेजॉन, फिलिपकार्ट इत्यादि से प्रतिबंधित हैं। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। अतः पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरें को ऐसे स्थानों पर न फेंका जायें जहाँ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो।

अतः पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाये तथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के कर्मचारियों को सौंपा जाये।

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद इस संग्रहित कचरे को पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश धार जिले की सीमा क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक नागरिक पर लागु होगा। उक्त आदेश का पालन नहीं किये जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण धार जिले के क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण, कस्बा, नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) के भीतर 28 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक प्रभावषील रहेगा।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

By KAMALGIRI GOSWAMI

संचालक एवं संपादक – कमलगिरी गोस्वामी, पत्रकारिता - अनुभव 17 वर्ष से अधिक। पत्रकारिता कार्यक्षेत्र – वर्ष 2008 में प्रेस फोटोग्राफर से सुरुवात एवं 2011 में सिटी रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। सन 2016 में अख़बार और न्यूज़ चैनल में जिला ब्यूरो के रूप में कार्य किया। वर्ष 2018 से आज तक सम्पादक मध्यभारत लाइव न्यूज़। Director and Editor – Kamalgiri Goswami, Journalism - Experience: More than 17 years. Journalism Work – Started as Press Photographer in 2008 and worked as City Reporter in 2011. In the year 2016, worked as District Bureau in Newspaper and News Channel. Editor Madhya Bharat Live News from year 2018 till date.

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