सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं।
धार। जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधित आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, हाईक टविटर, एसएमएस इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपतिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियों इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो प्रसारित नहीं करेगा या भेजेगा।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसने धार्मिक साम्प्रदायिक जातिगत भावनाएं भड़क सकती हो को कमेंट, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्य घृणा, बैमनस्यता पैदा करने के या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यम से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश, जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियां उत्पन्न हो जाए, को प्रसारित नहीं करेगा और ना ही लाईक शेयर या फारवर्ड करेगा या न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिनसे किसी व्यक्ति संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने, कौन से या कोई विशेष कार्य, गैर-कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 साइबर विधि तथा अन्य अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
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