धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित।
सांसदों/विधायकों द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रम एवं अनुदान राशि प्रदान करने की संबंध में आवश्यक निर्देश जारी।
समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध।
आवंटित शासकीय वाहन तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु अधिगृहित होंगे।
होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी देने के निर्देश।
धार। जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने धार जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी/संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना आम सभा का आयोजन करेगा और ना ही टेट, शामियाना इत्यादि लगाएगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी पत्थर या किसी प्रकार के घाटक पदार्थ या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। वैध अनुमतिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ना तो बारूद या फटाखों का संग्रह करेगा ना निर्माण करेगा, ना उसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन या लाल आदि देकर या धोस-दपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और ना ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की धारित नहीं करेगा और ना ही उनका किसी प्रकार का कोई प्रयोग करेगा और ना ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। जो कोई भी यह स्वामी यथास्थिति अपनी निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को ना दे दी जाए।
कोई भी बाहरी व्यक्ति (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन नहीं करेगा। यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न बलों पर लागू नहीं होगा।
धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित।
जिले में आदर्श आचरण आदर्श संहिता लागू हो गई है। जिसके तहत 17 नवंबर (शुक्रवार) को मतदान तथा 3 दिसंबर (रविवार) को मतगणना कार्य संपादित किया जाना है।
जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाने हेतु धार जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा । आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनिमय 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति, राजनैतिक दल, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 1/4 वाल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसिमल से अनाधिक) पर प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है।
चलित वाहन से लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए वाहन चालक तथा उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग का वितरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन प्रयोजन के लिये आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रबंधकों का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 6.00 के मध्य नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 8.00 बजे के पूर्व या रात्रि 10.00 बजे के बाद नही दी जावेगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जायेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के बाद लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जायेगा एवं दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 2(घ) के अंतर्गत धार जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया है। यह आदेश 5 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।।
सांसदों / विधायकों द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रम एवं अनुदान राशि प्रदान करने की संबंध में आवश्यक निर्देश जारी।
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील किए जाने का आदेष जारी किया है। आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के परिप्रेक्ष्य में जारी निर्देशों के तहत सांसद स्थानीय विकास निधि (राज्य सभा के सांसदों के लिये भी लागू) से किसी भी नए कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नहीं की जाएगी। साथ ही विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक किसी नए कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नहीं की जायेगी। जिन स्वीकृत कार्यों को आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है, उन्हें निर्वाचन पूर्ण होने तक प्रारंभ न किया जाये। यदि कार्य प्रारम्भ हो चुका है, उसे जारी रखा जा सकता है। जिन कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है, उनके लिए संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि उपरान्त राशि जारी की जा सकती है। आयोग के उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक की अवधि के लिये जिले के समस्त शासकीय अशासकीय/निगम मण्डल/स्थानीय निकाय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी कि अनुमति के बगैर अवकाश के लिये प्रस्थान नहीं करेंगे तथा ना ही मुख्यालय छोड़े। उक्त आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1956 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
आवंटित शासकीय वाहन तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु अधिगृहित होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण धार जिले के निर्वाचित पदाधिकारी जिन्हे शासकीय वाहन अथवा शासन द्वारा किराया भुगतान किये जाने वाले वाहन आवंटित है। जैसे अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत, अध्यक्ष नगरीय निकाय, अध्यक्ष मंडल बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारियों को आवंटित शासकीय वाहन तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु अधिगृहित किये जाते है। समस्त निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी को आवंटित शासकिय वाहन तत्काल प्रभाव से जिला कार्यालय अथवा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय जमा करावे।
इसी प्रकार धार जिले के निर्वाचित पदाधिकारी जिन्हे शासकीय कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान की गई है। जैसे अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत, अध्यक्ष नगरीय निकाय, अध्यक्ष मंडल/बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी के अधिनस्थ कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों को संबंधित विभाग के लिए तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। समस्त निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी आयोग की घोषणा का पालन करते कर्मचारियों को विभाग में भेजते हुए जिला कार्यालय को सूचित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी देने के निर्देश।
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वह अपने होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास आगामी दिवस को सायंकाल 5 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर विधानसभा आम निर्वाचन-2023 प्रक्रिया समाप्त तक लागू रहेगा।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
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