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Home » मध्यप्रदेश » सावित्री ठाकुर मंत्री रहेगी या नहीं बड़ा सवाल ?

मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका: कांग्रेस प्रत्याशी ने की निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग, आय सहित अन्य जानकारी छिपाने का आरोप। 

धार। लोकसभा धार महू से सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। उनके सामने चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने ये याचिका लगाई है। निर्वाचन को चुनौती देते हुए इसे शून्य करने की मांग की है। 

आपको बता दे की केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस उम्मीदवार रहे राधेश्याम मुवेल ने याचिका लगाकर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। राधेश्याम ने याचिका में कहा कि नामांकन के समय भरे गए शपथ पत्र में आय को लेकर गलत जानकारी दी है और कुछ काॅलम खाली छोड़े है।

मुवेल ने कहा कि मंत्री ने वर्ष 2018 व 19 में अपनी आय 38 हजार रुपये बताई, जबकि सांसद का वेतनमान ही पौने दो लाख रुपये प्रतिमाह होता है। फार्म में परिवार की आय के ब्यौरे को भी खाली रखा।

इस आधार पर ठाकुर का निर्वाचन शून्य होना चाहिए। मुवेल ने कहा कि हमने चुनाव के समय भी धार प्रशासन के समक्ष यह आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने उसे खारिज कर दिया था। इस कारण याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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