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Drinks were being served at dhabas, the Excise Department raided them, and 44 cases were registered in the action against the dhabas.

Drinks were being served at dhabas, the Excise Department raided them, and 44 cases were registered in the action against the dhabas.

ढाबों पर छलका रहे थे जाम, आबकारी विभाग की दबिश, ढाबों पर कार्रवाई में 44 प्रकरण दर्ज

विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा शहर एवं बायपास क्षेत्र के विभिन्न ढाबों पर सघन जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा एवं सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशन में जिला उड़नदस्ता प्रभारी कमलेश सोलंकी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विभिन्न ढाबों पर दबिश देकर अवैध मदिरा विक्रय, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने तथा सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई।

ईदौर। आबकारी विभाग ने शहर और बायपास क्षेत्र के ढाबों पर विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ 44 मामले दर्ज किए।
कलेक्टर कार्यालय इंदौर द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई इंदौर के कलेक्टर श्री शिवम वर्मा एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन में जिला उड़नदस्ता प्रभारी कमलेश सोलंकी के नेतृत्व में की गई।
⚖️ कानूनी कार्रवाई और धाराएं —
अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की निम्नलिखित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
  • धारा 34(1): अवैध मदिरा के विक्रय और परिवहन से संबंधित मामला।
  • धारा 36(ए): सार्वजनिक स्थलों पर मदिरापान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई।
  • धारा 36(बी): बिना लाइसेंस के मदिरा परोसने या इसकी अनुमति देने वाले ढाबा संचालकों पर कार्रवाई।
📍 प्रमुख ढाबों पर आबकारी विभाग की दबिश —
जांच दल द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों और बायपास पर स्थित ढाबों और कैफे को निशाना बनाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1), 36(ए) एवं 36(बी) के तहत कुल 44 प्रकरण दर्ज कर 44 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।

बैकयार्ड कैफे (एम.आर.-11): एम.आर.-11 स्थित बैकयार्ड कैफे पर दबिश के दौरान खुले में टेबलों पर मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों एवं ढाबा संचालक के विरुद्ध धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए।

शिकारबाड़ी ढाबा (बायपास): बायपास स्थित शिकारबाड़ी ढाबे पर खुले में मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों एवं ढाबा संचालक के विरुद्ध धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए।

गिल ढाबा: गिल ढाबे की जांच के दौरान बिना वैध अनुमति ग्राहकों को मदिरा सेवन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी तथा मदिरा भी उपलब्ध कराई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 30 केन बीयर जब्त की गई तथा धारा 34(1), 36(ए) एवं 36(बी) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए।

लालटेन ढाबा: यहां भी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए व्यक्तियों एवं ढाबा संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किए गए।

इसके अतिरिक्त एम.आर.-11 स्थित एस.एस. जम्मू-कश्मीर, देशी तड़का, उज्जैन रोड स्थित अवंतिका ढाबा, माँ दुर्गा ढाबा, मेट्रो ढाबा, पंजतारा ढाबा, रिंग रोड स्थित जुगनू का ढाबा, काका की महफ़िल (पिपलियापाला), यश ढाबा, वीर जी का ढाबा, शिव शक्ति ढाबा, कमल कपूर ढाबा एवं बायपास स्थित न्यू सिटिंग जॉन ढाबा, कैंडल्स ढाबा पर भी कार्रवाई की गई।

उक्त कार्रवाई में जिला उड़नदस्ता प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी कमलेश सोलंकी, आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन, त्रियंबिका शर्मा, सुनील मालवीय सहित आबकारी विभाग का अमला उपस्थित रहा।

सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर द्वारा बताया गया कि अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने तथा सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर – अभिषेक तिवारी।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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