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Strict vigil on cow smugglers, notorious cow smuggler arrested

Strict vigil on cow smugglers, notorious cow smuggler arrested

गोवंश तस्करों पर कड़ी नजर, कुख्यात गौवंश तस्कर गिरफ्तार

कुख्यात गौवंश तस्कर सद्दाम पिता कालु खां निवासी ग्राम सामर थाना सादलपुर के विरूद्ध धार पुलिस की कडी कार्यवाही। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रा.सु.का.) के तहत गिरफ्तार कर सेन्ट्रल जेल इन्दौर भेजा गया।

धार। दिनांक 17.07.2024 को थाना सादलपुर पुलिस द्वारा सादलपुर चौराहा महू नीमच रोड़ पर चेकिंग के दौरान गौवंश के अवैध परिवहन करते वाहन क्रमांक PW13AW8675 से 19 पशुओ को जप्त कर 04 आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध थाना सादलपुर में अपराध क्रमांक 314/24 धारा 4,6,6ए/9 म.प्र. गौवंश अधिनियम, 11 घ पशु के प्रति क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में कुख्यात आरोपी सद्दाम पिता कालु खां उम्र 30 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम सामर थाना सादलपुर जिला धार का आदतन बदमाश होकर आरोपी पर थाना सादलपुर, जिला इन्दौर के थाना किशनगंज, जिला झाबुआ के थाना राणापुर में मारपीट, छेडछाड़, चोरी व गौवंश तस्करी जैसे गंभीर कुल 07 अपराध पंजीबद्ध होना पाये गये।

आरोपी सद्दाम पिता कालू खां निवासी सामर थाना सादलपुर का आपराधिक रिकार्ड निम्नांनुसार है —

क्र. जिला थाना अप. क्रमांक धारा निर्णय —

1. धार कोतवाली 288/2012 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 व 17,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004

2. धार सादलपुर 164/2015 294, 323, 324, 506, 34 भादवि आपसी राजीरामा। 

3. झाबुआ राणापुर 230/2018 354 भादवि, 3(1)(w)(i) SCST Act न्यायालय विचाराधीन। 

4. धार सादलपुर 294/2020 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम न्यायालय विचाराधीन। 

5 इन्दौर किशनगंज 60/2021 379 भादवि बढाने धारा 411 भादवि न्यायालय विचाराधीन

6. धार सादलपुर 183/2022 धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश अधिनियम न्यायालय विचाराधीन। 

7 धार सादलपुर 314/2024 धारा 4, 6, 6ए/9 म.प्र. गौवंश अधिनियम, 11 घ पशु के प्रति क्रुरता अधिनियम न्यायालय विचाराधीन। 

आरोपी सद्दाम पिता कालू द्वारा लगातार गौवंश तस्करी में लिप्त होने से पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा आदतन बदमाश सद्दाम के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रा.सु.का.) के तहत कडी कार्यवाही का प्रकरण तैयार कर तत्काल जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा को प्रेषित किया गया। जिस पर आदेश पारित कर आरोपी सद्दाम पिता कालु खां उम्र 30 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम सामर थाना सादलपुर जिला धार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधिन निरूद्ध कर सेन्ट्रल जेल इन्दौर भेजा गया है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में एस.डी.ओ.पी. बदनावर शेरसिंह भूरिया, थाना प्रभारी सादलपुर निरीक्षक सविता चौधरी, उनि प्रेमचंद्र वर्मा, उनि राजेश चौहान, सउनि राकेश मेड़ा, प्रआर. किशोर सिंह चौहान, आर. निलेश चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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