सम्पूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू हुए नवीन कानून को लेकर कुक्षी पुलिस द्वारा किया जनता को जागरूक।
1 जुलाई को थाना परिसर में किया भव्य कार्यक्रम।
कुक्षी/धार। (सन्नी माली) भारत सरकार वर्ष मे आज दिनांक 01 जुलाई 2024 को लागू हुए नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के धार जिले मे भी सूचारू रूप से क्रियान्वयन एवं लागु करने हेतू श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व निर्देश में थाना कुक्षी पर नवीन कानून के प्रचार प्रसार के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन थाना परिसर प्रांगण मे किया गया।
नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 कार्यक्रम मे कुक्षी व आसपास के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिको, आम जनता, पत्रकारगण, स्वास्थ्य विभाग, स्वसहायता समूह की कार्यकर्ता, नगर परिषद व जनपद पंचायत के कर्मचारी, वकीलगण, पार्षदगण, थाना क्षैत्र से आये विभिन्न गाँव के सरपंच व नागरिको, नगर रक्षा समिति काफी हर्ष उल्लास से कार्य़क्रम मे शामिल हुए।

नवीन कानून अधिनियम 2023 के विशेष बिन्दु —
• भारतीय दण्ड संहिता 1860 को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) के नाम से जाना जाएगा।
• भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नाम से जाना जाएगा।
• सबके साथ समान व्यवहार” नवीन कानुन का मुख्य विषय है ।
• नए कानुन अब दण्ड के सिद्धांत की बजाए अब न्याय के सिद्धांत पर आधारित होंगे।
• नए विधान से पीडित को मिलेगा त्वरित न्याय।
• नए विधान में महिलाओ व बच्चो को अधिक सुरक्षित किया है। महिलाओं और बच्चों के विरूद्व अपराधों को एक ही अध्याय में समेकित किया गया है।
• नए विधान में 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ गैंग रेप करने वालो बदमाशों को मृत्युदंड का प्रावधान।
• महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने या पहचान छुपाकर विवाह करने पर 10 वर्ष की सजा।
• नए विधान में घटना के सभी साक्षीगणो के बयानो की भी होगी विडियो रिकार्डिंग।
• कुछ छोटे अपराधों में सामुदायिक सजा का प्रावधान कर कई अपराधों में सजा व जुर्माना बढाया गया है।
• आपराधिक न्याय प्रणावली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया है जिसमें ई-रिकार्ड जीरो-FIR, E-FIR समन, नोटिस, ट्रायल आदि शामिल है । पीडित, विशेषज्ञ, अभियुक्तों के लिये ई-बयान E-Appearance की शुरूआत की गई है ।
• ग्वाहों को धमकियों और भय से बचाने की महत्वपुर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गवाह संरक्षण योजना की शुरूआत की गई है ।
• बलात्कार पीडिता का बयान केवल महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जायेगा, उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में पुरूष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जायेगा।
• अब आरोपी की पहली सुनवाई के प्रारंभ से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किये जायेगें ।
• आरोप तय होने की तारीख से 90 दिवस पुरे होने के बाद घोषित अपराधियों के विरूद्व अनुपस्थिति में अभियोजन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिऐ ।
• नवीन कानुन में कुछ पुरानी धारा जो नवीन धारा में परिवर्तित हुई है वो जेसे हत्या के लिये दण्ड 302 आईपीसी के स्थान पर 103 बीएनएस, दहेज के लिये मृत्यु 304बी आईपीसी के लिये सजा के स्थान पर 80 बीएनएस, बलात्कार की सजा 376 आईपीसी के स्थान पर 64 बीएनएस, धोखाधडी के लिये सजा 420 आईपीसी के स्थान पर 318 बीएनएस आदि।

नोट – NCRB द्वारा नवीन कानुन के लिये गुगल प्ले स्टोर पर नवीन एक एप्लीकेशन ‘SANKALAN’ विकसित किया है जो सभी आमजन के लिये भी उपलब्ध है। उक्त एप्लीकेशन में नवीन कानुन बडे आसान शब्दों में समझाए गये है।
कार्यक्रम में एसडीएम कुक्षी प्रमोद गुर्जर, एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेलम चौहान, श्रीमती पुष्पा पाटीदार, वीरेंद्र बघेल, रमेश धारीवाल, राज प्रकाश पहाड़िया राजेंद्र गुप्ता, टी आई राजेश यादव, महिमाराम पाटीदार आदि ने नवीन कानून के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
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