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3 हजार प्रतिमाह की कि थी मांग, लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई 

कुक्षी/धार। (राजकुमार सोलंकी) आवेदक- दशरथ बामनिया पिता सीता राम, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रसवा, तहसील कुक्षी, ज़िला धार के आवेदन पत्र पर आरोपी – बृजमोहन गर्ग, ब्लॉक ऐकडेमिक को-ऑर्डिनेटर, जनपद शिक्षा केंद्र निसरपुर, ज़िला धार म प्र पर लोकायुक्त पुलिस की ट्रेप कार्यवाही की गई।

गौरलतब है कि आवेदक की पत्नी श्रीमती सीमा बामनिआ द्वारा वर्ष 2017 से ग्राम रसवा विकासखंड निसरपुर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में गायत्री स्वसहायता समूह के माध्यम से मध्यान्न भोजन के संचालन का कार्य किया जाता है। निसरपुर विकासखण्ड के विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य आरोपी द्वारा किया जाता है। मध्याह्न भोजन हेतु गेहूं एवं चावल शासन द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाता है, इसके अतिरिक्त 12,000 रू की राशि प्रति माह शासन द्वारा तेल, दाल, मसाले, सब्ज़ी, लकड़ी आदि हेतु समूह के खाते में जमा की जाती है। दिनांक 20/3/24 को आरोपी द्वारा आवेदक को बुलाकर कहा कि तुम्हारी पत्नी स्वसहायता समूह चलाती है जिसके लिये शासन द्वारा प्रतिमाह राशि प्रदान की जाती है अगर तुम्हारी पत्नी आगे भी समूह का संचालन करना चाहती है तो मुझे 3000 रू प्रतिमाह देना होंगे, नहीं दोगे तो मैं समूह द्वारा चलाये जा रहे मध्याह्न भोजन के संबंध में ख़राब रिपोर्ट भेजकर तुम्हारी पत्नी का समूह से नाम हटवा दूँगा। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई थी।

Demand was made for Rs. 3000 per month, trap action by Lokayukta
Demand was made for Rs. 3000 per month, trap action by Lokayukta

जिसका सत्यापन कराया गया और शुक्रवार को उप पुलिस अधीक्षक आर डी मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक राजेश ओहरिया, विजय, आशीष, अनिल, कृष्णा की टीम द्वारा आरोपी बृजमोहन गर्ग को आवेदक से 3000 रू की रिश्वत लेने पर ट्रैप किया गया।

धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 अन्तर्गत मौक़े पर कार्यवाही की गई।

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प्रधान संपादक- कमलगिरी गोस्वामी

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