धार। एक फरियादिया ने कोतवाली थाने पर उपस्थित होकर एक शख्स के खिलाफ बलात्कार एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 व अनुसूचितजाति व जनजाति के तहत प्रकरण दर्ज करवाया।
आपको बता दे की फरियादीया ने कोतवाली थाने पर एक लिखित आवेदन दिया। जिसके आधार पर पुलिस ने तौफीक उर्फ तोफी पठान पिता मोहम्मद अब्दुल जाति मुसलमान उम्र 20 वर्ष निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग भंवर कुवा इंदौर के विरुद्ध भादवि की धारा 376, 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 एवं 3(2)(v) एसटी एससी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस को की गई शिकायत के अनुसार आरोपी तौफीक फरियादिया के घर हिंदू बनकर गया। एवं उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया साथ ही फरियादीया के ऊपर धर्म परिवर्तन करने के लिए भी लगातार दबाव बनाया।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
Discover more from madhyabharatlive
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
हाल ही में प्रकाशित, संबंधित पोस्ट - (Related Posts)
जलने से वृद्ध की मौत, वृद्ध की उम्र करीब 60 वर्ष से अधिक
40 हजार की रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार
एक साथ 12 स्थानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापामार कार्यवाही