धार। एक फरियादिया ने कोतवाली थाने पर उपस्थित होकर एक शख्स के खिलाफ बलात्कार एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 व अनुसूचितजाति व जनजाति के तहत प्रकरण दर्ज करवाया।
आपको बता दे की फरियादीया ने कोतवाली थाने पर एक लिखित आवेदन दिया। जिसके आधार पर पुलिस ने तौफीक उर्फ तोफी पठान पिता मोहम्मद अब्दुल जाति मुसलमान उम्र 20 वर्ष निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग भंवर कुवा इंदौर के विरुद्ध भादवि की धारा 376, 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 एवं 3(2)(v) एसटी एससी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस को की गई शिकायत के अनुसार आरोपी तौफीक फरियादिया के घर हिंदू बनकर गया। एवं उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया साथ ही फरियादीया के ऊपर धर्म परिवर्तन करने के लिए भी लगातार दबाव बनाया।
संचालक एवं संपादक – कमलगिरी गोस्वामी, पत्रकारिता – अनुभव 17 वर्ष। पत्रकारिता कार्यक्षेत्र – वर्ष 2008 में प्रेस फोटोग्राफर से सुरुवात एवं 2011 में सिटी रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। सन 2016 में अख़बार और न्यूज़ चैनल में जिला ब्यूरो के रूप में कार्य किया। वर्ष 2018 से आज तक सम्पादक मध्यभारत लाइव न्यूज़।
Director and Editor – Kamalgiri Goswami, Journalism – Experience 17 years. Journalism Work – Started as Press Photographer in 2008 and worked as City Reporter in 2011. In the year 2016, worked as District Bureau in Newspaper and News Channel. Editor Madhya Bharat Live News from year 2018 till date.
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