सरदारपुर/धार। खनिज विभाग द्वारा की जा रही सिर्फ खाना पूर्ति कि कार्यवाही के कारण जिले में खनिज कारोबारियों द्वारा लगातार नियमो के विरुद्ध उत्खनन और परिवहन जारी हे। क्रशर संचालन में नही किया जा रहा नियमो का पालन। इनकी यह अवैधानिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। या यूं कहें कि क्षेत्र में क्रशर संचालकों को अनुमति देने में मानकों की अनदेखी की गई। क्रशर के संचालन से न तो आसपास के ग्रामीण सुरक्षित हे ओर ना ही पशु पक्षि ना तालाब और न ही किसान।
इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग पर सरदारपुर तहसील मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मौर गांव में क्रशर में उपयोग होने वाले पत्थरों के लिए क्रशर संचालक द्वारा धड़ल्ले से ब्लास्टिंग की जा रही है। जब की उसके पास ही एक गांव है जहां हजारो लोग रहते है। पास में शासकीय स्कूल भी है, जिसमें कई बच्चे पढ़ने आते हैं। ब्लास्टिंग के धमाकों की वजह से आसपास के किसान सहित ग्रामीण व स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। क्रेशर संचालक राकेश चौहान का आलम यह है कि क्रशर संचालन के लिए आसपास की भूमि को खनन कर छलनी कर दिया गया है।
ग्रामीणों ने बताया महेंद्र व्यास निवासी सरदारपुर की गिट्टी खदान पर जब भी ब्लास्टिंग होती है, गांव में भूकंप के झटके जैसे महसूस होते हैं आपको बता दें कि गिट्टी खदान के पास ही एक इंडस्ट्रीज भी संचालित हो रही है। इंडस्ट्रीज एरिया होने के कारण आसपास की कंपनियों को भी ब्लास्टिंग के धमाकों से काफी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उक्त खदान के कारण ग्रामीणों को मार्ग की भी समस्या है। ग्राम मोर गांव के ग्रामीणों द्वारा कई बार रास्ते को लेकर भी खदान मालिक महेंद्र व्यास एवं खदान संचालक राकेश चौहान से चर्चा की गई और कई मर्तबा शिकायती आवेदन भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए।
गौरतलब है कि महेंद्र व्यास के नाम से जो गिट्टी खदान और क्रशर मशीन का संचालन किया जा रहा है, इसका संचालन करता राकेश चौहान है जिस पर पूर्व में भी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नियम विरुद्ध क्रेशर संचालक करने पर करीब ढाई करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। उसके बावजूद यह व्यक्ति बिना रोकटोक क्रेशर मशीन का संचालन कर रहा है।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
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