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जिन नियमों को लेकर दो बार अस्पताल की परमिशन हो चुकी है निरस्त, क्या तीसरी बार भी होगी?

जिन नियमों को लेकर दो बार अस्पताल की परमिशन हो चुकी है निरस्त, क्या तीसरी बार भी होगी?

धार। शहर KSS हॉस्पिटल के मालिक धर्मेन्द्र कुशवाहा द्वारा बगैर डॉक्टरेट डिग्री खुद स्वयंभू डॉक्टर बनकर इलाज करना और गलत तरीके से अपने अस्पताल की परमिशन लेना, इसकी खबर मध्य भारत लाइव न्यूज़ द्वारा लगातार प्रकाशित की जा रही है। जिसको लेकर कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर संभाग के द्वारा जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एक आदेश जारी हुआ है।

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाए इंदौर के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेखित है कि आपके जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के हाल मीडिया के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। जिसके कारण आमजन में स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे इन चिकित्सा एवं चिकित्सालय संचालको के विरुद्ध आमजन में रोज व्याप्त है।

अतः आपके जिले में संचालित हो रहे फर्जी चिकित्सालयो की जांच कर उन पर नीयमानुसार कार्यवाही की जावे और की गई कार्यवाही से वरिष्ठ कार्यालय के साथ अधोहस्ताक्षर कर्ता को अवगत कराया जावे।

उक्त आदेश दिनांक 21 जुलाई 2025 वार सोमवार को इंदौर संभागीय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी किया गया।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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