महिला के साथ मारपीट एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) के तहत कड़ी सजा और तुरंत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 498A (पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), और घरेलू हिंसा कानून, 2005 के तहत दोषी को कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है।
धार। (सुनील यादव) जिले के मांडव थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पति सहित तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मांडव थाना पुलिस के अनुसार फरियादी आरती पति बबलु डावर (20) निवासी मेहन्दीखेडी हाल मुकाम कोठी सोडपुर थाना नालछा ने शिकायत दर्ज कराई कि 14 मार्च 2026 को शाम करीब 7 बजे ससुराल मेहन्दीखेडी में उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बबलु पिता राधेश्याम डावर, बंटी पिता राधेश्याम डावर एवं दापुबाई पति राधेश्याम डावर निवासी मेहन्दीखेडी के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया है।
घटना की रिपोर्ट 16 मार्च 2026 को दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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