फर्जी साक्ष्यों से बीमा क्लेम का खेल: धरमपुरी सिविल कोर्ट में रचा गया करोड़ों का षड्यंत्र।
धार। जिला न्यायालय परिसर से जुड़ा एक चौंकाने वाला बीमा घोटाला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से झूठे साक्ष्य तैयार कर बीमा कंपनी को चूना लगाने की साजिश रची। लंबे समय तक चली जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को नामजद किया है।
थाना नौगाँव पुलिस ने बीमा धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में धारा 318(4), 229(1), 246, 61(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में आरोपी प्रतीक पिता राजवीर गोस्वामी निवासी धारेश्वर मार्ग धार, उमेश पिता राकेश साकला निवासी ग्राम धुलेट सरदारपुर, लोकेंद्र देवड़ा एवं फिरोज खान निवासी धार को आरोपी बनाया गया है।
थाना धरमपुरी पुलिस ने बीमा कंपनी से धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में धारा 318(4), 229(1), 246, 61(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से थाना मनावर के अपराध क्रमांक 260/2024, मानपुर जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 05/2023 और धरमपुरी के अपराध क्रमांक 252/2020 से जुड़े मामलों में मिथ्या साक्ष्य तैयार किए।
इन सभी मामललो में प्रतीक गोस्वामी पिता राजवीर निवासी मलुसियाबावड़ी धारेश्वर मार्ग धार, मुन्नालाल देवड़ा निवासी धार एवं फिरोज खान निवासी धार को आरोपी बनाया गया
पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता रवि पिता हरिशंकर श्रीवास निवासी ओल्ड पलासिया एबी रोड इंदौर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने फरियादियों के साथ मिलकर झूठे दस्तावेज और मिथ्या साक्ष्य तैयार किए। इसके आधार पर बीमा कंपनी के समक्ष फर्जी दावा प्रस्तुत कर आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया गया।
यह पूरा घटनाक्रम 12 जनवरी 2022 से 10 दिसंबर 2025 के बीच जिला न्यायालय परिसर धार के आसपास घटित हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के बाद 1 अप्रैल 2026 को प्रकरण दर्ज किया। देरी का कारण शिकायत की विस्तृत जांच बताया गया है।
पुलिस आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है, इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। हीरू सिंह रावत, थाना प्रभारी नौगाँव धार।


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