पुराने विवाद को लेकर स्कार्पियो से आये हत्यारों ने चाकू मारकर की थी हत्या।
भोपाल। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 29/01/2024 माननीय न्यायालय श्रीमान विनय कुमार भारद्वाज पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा, संयुक्त रूप से मिलकर हत्या करने वाले आरोपीगण योगेश गिरी, आशीष, जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी को धारा 302/149, 148, 147 भादवि एवं 25-1 बी (1) आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण को धारा 302/149 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी योगेश गिरी व आशीष को धारा 148 भादवि मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 25-1 बी (1) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदंड एवं आरोपीगण जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी को धारा 147 भादवि मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 21/03/2019 को फरियादी जितेन्द्री मालवीय थाना बागमुगलिया भोपाल मे उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 21/03/2019 को रात्रि 07:15 बजे के करीब घर के सामने किराये से रहने वाली आरोपी मंजू मालवीय अपने पडोसी किरोयदार से झगडा कर रही थी। मेरे भाई मुकेश ने उसे झगडा करने से मना किया इस बात पर आरोपी मंजू मालवीय ने अपने परिचित को बुलवाया जो स्कारपियो कार जिसका क्रमांक एमपी 04 सीजी 4826 सवार होकर योगेश गिरी, आशीष, जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी, दीपक वेद आशीष गिरी के सभी साथी अपने हाथो मे छुरी व तलवार लेकर आये और गंदी गंदी मॉ बहन की गालिया देते हुये आरोपी मंजू मालवीय से पुछा कौन है यह तो आरोपी मंजू ने मुकेश के तरफ इशारा किया तो आरोपीगण आशीष एवं योगेश ने जान से मारने की नियत से मुकेश के पेट मे बाये तरफ छुरी भौक दि। जिससे वह वही रोड पर गिर गया और बहुत खून बहने लगा एवं बेहोश हो गया तभी मोहल्लेे के लोग आये और बीच-बचाव किया।
उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना बागसेवनिया द्वारा अपराध क्रमाक 185/19 धारा 307, 294, 34, भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरान्त धारा 302, 147, 148, 149 भादवि का इजाफा किया गया।
सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुऐ आरोपीगण योगेश गिरी, आशीष, जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी को धारा को धारा 302/149 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी योगेश गिरी व आशीष को धारा 148 भादवि मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 25-1 बी (1) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदंड एवं आरोपीगण जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी को धारा 147 भादवि मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
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