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फ्लेक्सीटफ वेंचरस इंटरनेशनल लिमिटेड

The company embezzled provident fund and workers did not receive their PF.

कम्पनी के द्वारा भविष्य निधि का गबन, नहीं मिल श्रमिकों को को PF

पीथमपुर/धार। यह एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला है। किसी भी कंपनी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि (PF) न काटना या काटने के बाद जमा न करना कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान (EPFO) के नियमों और श्रम कानून का सीधा उल्लंघन है।
पीथमपुर (सेक्टर 3, लाल गेट) स्थित फ्लेक्सीटफ वेंचरस इंटरनेशनल लिमिटेड (Flexituff Ventures International Limited) में श्रमिकों के साथ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य लम्बे समय से हो रहा है, इसके खिलाफ निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
1. EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाएगी —
कर्मचारी सीधे EPFiGMS (EPF i-Grievance Management System) पोर्टल पर जाकर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
    • वेबसाइट: epfigms.gov.in पर जाएं।
    • प्रक्रिया: ‘Register Grievance’ पर क्लिक करें। यदि आपके पास UAN (Universal Account Number) नहीं है, तो भी आप ‘PF Member’ या ‘Anonymous/General Public’ (गोपनीय शिकायत) के रूप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
    • क्या विवरण दें: कंपनी का नाम, पीथमपुर का पूरा पता, और इस बात का उल्लेख करें कि कंपनी PF का लाभ नहीं दे रही है।

2. स्थानीय EPFO कार्यालय में लिखित शिकायत भी की जा सकती है —
पीथमपुर (धार जिला) का क्षेत्र EPFO क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के अंतर्गत आता है। श्रमिक या उनका प्रतिनिधि संगठन सीधे कार्यालय जाकर लिखित शिकायत सौंप सकते हैं।
    • कहाँ जाएं: क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional PF Commissioner), इंदौर कार्यालय।
    • शिकायत में क्या लिखें: सभी पीड़ित कर्मचारियों के नाम, ज्वाइनिंग की तारीख, वेतन पर्ची (Salary Slip) या नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) यदि उपलब्ध हो, तो उसकी कॉपी लगाएं।

3. श्रम विभाग (Labour Department) को भी सूचित किया जा सकता हे —
मध्यप्रदेश सरकार के श्रम विभाग और पीथमपुर के स्थानीय श्रम कोर्ट / श्रम अधिकारी (Labour Officer) को भी इसकी लिखित शिकायत दी जानी चाहिए।
    • श्रम अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर कंपनी के रिकॉर्ड (Attendance Register, Payroll) की जांच के लिए श्रम निरीक्षक (Labour Inspector) को भेज सकते हैं।

4. कानूनी कार्रवाई और दंड के प्रावधान —
EPF अधिनियम, 1952 के तहत यदि कोई नियोक्ता (Employer) कर्मचारियों का PF नहीं काटता या जमा नहीं करता, तो यह एक दंडनीय अपराध है।
    • इसके लिए कंपनी प्रबंधन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
    • दोषी अधिकारियों को जेल की सजा भी हो सकती है।
    • EPFO विभाग के पास कंपनी के बैंक खातों को सीज (Freeze) करने का भी अधिकार होता है।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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