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Two MD powder smugglers sentenced to 10 years in jail

Two MD powder smugglers sentenced to 10 years in jail

एमडी पाउडर की तस्करी करने वाले दो तस्करों को 10-10 साल की जेल

नारकोटिक्स सेल की बड़ी सफलता: एमडी पाउडर की तस्करी करने वाले दो तस्करों को 10-10 साल की जेल।

अदालत ने लगाया 2 लाख का जुर्माना; ऑल्टो कार के डैशबोर्ड में छिपाकर ले जा रहे थे मौत का सामान।

भोपाल। राजधानी में नशीले पदार्थों के काले कारोबार के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अयोध्या नगर क्षेत्र में भारी मात्रा में एमडी (मेफेड्रोन) पाउडर की सप्लाई करने जा रहे दो आरोपियों को भोपाल की विशेष अदालत ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक (विशेष न्यायाधीश, NDPS एक्ट) ने दोनों तस्करों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला: एक टिप और दबोचे गए तस्कर

​संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई 24 नवंबर 2024 को नारकोटिक्स सेल द्वारा अंजाम दी गई थी।

  • मुखबिर की सूचना: पुलिस को खबर मिली थी कि एयरपोर्ट रोड गांधी नगर के दो तस्कर एक काली ऑल्टो कार (MP 04 HD 0172) से अयोध्या नगर में एमडी पाउडर की बड़ी खेप सप्लाई करने वाले हैं।
  • नाकाबंदी: नारकोटिक्स सेल की टीम ने घेराबंदी कर कार को रोका। जब कार की तलाशी ली गई, तो डैशबोर्ड के अंदर छिपाई गई एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली बरामद हुई।
  • लैब रिपोर्ट: बरामद सफेद दानेदार पाउडर की जांच कराई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि वह घातक मादक पदार्थ एमडी पाउडर है। पुलिस ने तत्काल मोहसिन खान और आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत में ऐसे घिरे आरोपी

​विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं मनोज त्रिपाठी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट में पुख्ता सबूत और तर्क पेश किए।

​”नशीले पदार्थों का व्यापार समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि आरोपी बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन का हिस्सा थे।”

फैसले की मुख्य बातें

  • दोषसिद्धि: धारा 8/22 एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत आरोपी मोहसिन और आसिफ को दोषी पाया गया।
  • सजा: 10 साल की कठोर जेल और कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना।
  • संदेश: ड्रग्स तस्करी के मामलों में यह फैसला अन्य अपराधियों के लिए एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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