19/05/2025

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7 years imprisonment and 5 thousand rupees fine in case of smuggling and manufacturing of illegal weapons

7 years imprisonment and 5 thousand rupees fine in case of smuggling and manufacturing of illegal weapons

अवैध हथियारों की तस्करी एवं निर्माण मामले में 7 वर्ष का कारावास व 5 हजार का दंड

वर्ष 2020 के थाना तिरला में अवैध हथियारो की तस्करी के प्रकरण में आरोपी जालिम सिंह सिकलीगर निवासी ग्राम सिंघाना थाना मनावर को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय धार द्वारा 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

धार। पुलिस द्वारा जिले के सक्रिय आदतन अवैध फायर आर्म्स तस्कर व निर्माताओ की जमानत निरस्ती हेतु कुल 07 प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इन्दौर में 01 व माननीय न्यायालय धार में 06 प्रकरण) भी प्रस्तुत किए।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 07/10/2020 को थाना तिरला पुलिस द्वारा बोधवाडा चौराहा फोरलेन रोड के पास से आरोपी जालिम पिता गुरमुखसिंह सिकलीगर निवासी सिंघाना को मोटर सायकल से अवैध हथियार की तस्करी करते गिरफ्तार किया एवं उसके कब्जे से 08 नग देशी पिस्टल, 02 नग देशी कट्टे, 15 नग जिंदा कारतूस व 03 नग पिस्टल की मैग्जीन को जप्त कर थाना तिरला में अपराध क्रमांक 222/2020 धारा 25(1-ए), 27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

अवैध आग्नेय शस्त्र, हथियार निर्माण एवं तस्करी में संलिप्त अंतराज्यीय गिरोह पर लगातार कार्यवाही की गई एवं आरोपी जालिम से जप्त अवैध शस्त्र प्रकरण में मजबूत साक्ष्य एकत्रित कर चालन माननीय न्यायालय श्री संजीव कुमार अग्रवाल जिला सत्र न्यायाधीश धार की कोर्ट मे पेश किया गया। ऩ्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत तकनीकी साक्ष्यो पर विश्वास करते हुए आरोपी जालीम पिता सरदार सिकलीगर निवासी ग्राम सिंघाना थाना मनावर जिला धार को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

शासन की ओर से उक्त चिन्हित/सनसनी खेज प्रकरण की पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) श्री के.सी. यादव द्वारा की गई।

धार पुलिस द्वारा अवैध हथियार निर्माण व बिक्री में संलिप्त गिरोह पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में जिले में सक्रिय आदतन अवैध फायर आर्म्स निर्माता एवं तस्कर सिकलीगर अपराधियो को चिन्हित कर उनकी जमानत निरस्ती हेतु कुल 07 प्रकरण लगाए गए है। माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इन्दौर में 01 व माननीय न्यायालय धार में 06 प्रकरण में प्रस्तुत किए है।

माननीय न्यायालय से जमानत निरस्त करवाने हेतु अवैध फायर आर्म्स तस्कर व निर्माण करने वाले आदतन सिकलीगरो की सूची —

1. तेरसिंह उर्फ तेजसिंह उर्फ भाया पिता जसवंत सिंह सिकलीगर उम्र 32 साल नि.लालबाग थाना धामनोद जिला धार। 

2. लखन पिता प्रधानसिंह सिकलीगर निवासी बारिया थाना गंधवानी जिला धार। 

3. पवन पिता गुलजार सिंह सिकलीगर उम्र 50 साल निवासी सिंघाना थाना मनावर जिला धार। 

4. जालमसिंह उर्फ जामीलसिंह पिता गुरूमुखसिंह सिकलीगर निवासी सिंघाना थाना मनावर जिला धार। 

5. राहुल पिता किशोर पंजाबी उम्र 29 साल निवासी सिक्ख मोहल्ला बाकानेर थाना मनावर जिला धार। 

6. पवित्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चावला जाति सिकलीगर उम्र 22 वर्ष निवासी सिगनोर थाना गोंगावा जिला खरगोन। 

7. नरेन्द्र पिता कैलाशचन्द्र भाटिया जाति सिकलीगर उम्र 25 साल निवासी सिंघाना थाना मनावर जिला धार।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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