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Some were beaten for dowry, while others received death threats.

Some were beaten for dowry, while others received death threats.

कहीं दहेज के लिए पीटा, तो कहीं मिली जान से मारने की धमकी

बदनावर और महिला थाने में तीन अलग-अलग FIR दर्ज; पति, सास-ससुर समेत 11 आरोपी नामजद।

धार। जिले में विवाहिताओं के साथ प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर जिले के अलग-अलग थानों में तीन महिलाओं ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कराए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है।

केस 1: मुल्थान में दहेज के लिए प्रताड़ित किया

बदनावर थाना क्षेत्र के ग्राम मुल्थान में रहने वाली 24 वर्षीय सृष्टि राठौड़ ने अपने पति गौरव, ससुर मनोहर, सास राधा और देवर सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सृष्टि का आरोप है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक आरोपियों ने उसे दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

केस 2: गालियां दीं और दी जान से मारने की धमकी

दूसरा मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है। इंदौर की रहने वाली रचना पाल (32) ने धार पुलिस की शरण ली है। रचना ने बताया कि उसके पति अभिषेक पाल, सास गंगाबाई और ससुर रमेशचंद्र ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपियों ने अभद्र गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 85, 296(a), 115(2), 351(2) और 3(5) BNS के तहत केस दर्ज किया है।

केस 3: ससुराल वालों ने किया लहूलुहान, मांगे पैसे

महिला थाने में ही दर्ज एक अन्य मामले में ग्राम कोद निवासी भाविका बैरागी (25) ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाविका का आरोप है कि पति आकाश, सास आशा, ससुर कृष्णकांत और ननद वर्षा ने दहेज के लालच में उसे बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने गंदी गालियां देकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने दहेज एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में FIR दर्ज की है।

जांच का विषय: सभी तीनों मामलों में पुलिस का कहना है कि आवेदनों की जांच के बाद ही कायमी (FIR) की गई है। फिलहाल आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इन सभी मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धाराओं के तहत कार्यवाही की है।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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