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A case of love jihad was registered against the lawyer

A case of love jihad was registered against the lawyer

वकील पर हुआ लव जिहाद का प्रकरण दर्ज

जिस महिला का तलाक केस लड़ा, उसी का 15 साल तक किया यौन शोषण… लकवा हुआ, तो फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

सीहोर। पति से तलाक लेने के लिए 15 साल पहले एक महिला अदालत में अधिवक्ता से मिली। अधिवक्ता ने तलाक तो दिला दिया, लेकिन इसकी आड़ में उसने महिला से संपर्क बढ़ा लिया और शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लगा।

महिला ने हाल ही में जब उस पर शादी करने का दवाब बनाया तो अधिवक्ता ने महिला को धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने के बाद ही शादी करने का फरमान सुनाया। छलावे से आहत महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया है।

तलाक के केस लड़ा था, तब से हो गई थी जान पहचान —

  • मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के भोपाली फाटक कस्बा का निवासी जीएम खान जिला न्यायालय में वकालत करता है। पीड़ित महिला का कहना है कि लगभग 15 वर्ष पहले अधिवक्ता खान ने उसका तलाक का केस लड़ा था, तभी से उसकी वकील से जान पहचान बढ़ गई।
  • वकील ने उससे कहा कि अब तो तुम्हारा तलाक हो गया है। मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। महिला का कहना है कि गत 20 मई 2011 को अधिवक्ता खान उसके घर आया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
  • इसके बाद तो वह लगातार उसके घर आने लगे और शारीरिक संबंध बनाने लगे। तंग आकर महिला ने उसको अपने घर आने से मना कर दिया। महिला का कहना है कि सितंबर 2024 में अधिवक्ता खान फिर उसके घर आया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित किए।
  • महिला ने उससे पूछा कि शादी कब करोगे तो उसका कहना था कि जब तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी, तब मैं तुमसे शादी करूंगा। महिला का कहना है कि अक्टूबर में अधिवक्ता खान को लकवा हो गया था।

लकवे से ठीक होने के बाद करने लगा ब्लैकमेल —

लकवे से ठीक होने के बाद वह 22 फरवरी को उसके घर आया और बोला कि मेरे पास तुम्हारे अश्लील फोटो और वीडियो हैं। अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं फोटो और वीडियो बहुप्रसारित कर दूंगा। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

महिला ने थाना कोतवाली आकर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धारा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

साभार- नईदुनिया।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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