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Home » मध्यप्रदेश » पीड़िता का पीछा करने और जबरन शादी का दबाव बनाने वाला सलाखों के पीछे
भोपाल। न्यायालय द्वारा पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत लिया गया एक महत्वपूर्ण और न्यायसंगत फैसला में न्यायालय ने आरोपी आमिर खान को नाबालिग बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जबरन शादी का दबाव बनाने का दोषी पाके जाने पर सजा सुनाई है।
फैसले की मुख्य बातें —
  • सजा का विवरण: आरोपी आमिर खान को 01 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल ₹3,500 का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया है।
  • धाराएं: आरोपी को आईपीसी की धारा 354-घ (पीछा करना), 506(1) (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया।
  • न्यायाधीश: यह निर्णय माननीय न्यायालय श्री मनोहरलाल पाटीदार, अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), भोपाल द्वारा सुनाया गया।
  • अभियोजन पक्ष: शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अजय शंकर प्रजापति और श्रीमती ज्योति कुजूर ने प्रभावी पैरवी की।
घटना की पृष्ठभूमि —
यह मामला जुलाई 2022 का है, जब भोपाल के जहांगीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी (ऑटो चालक) पीड़िता का पीछा करता था और फोन व मैसेज के जरिए जबरन शादी का दबाव बना रहा था। इस गंभीर मानसिक प्रताड़ना के कारण नाबालिग डिप्रेशन में चली गई थी और उसने आत्मघाती कदम भी उठाया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
यह फैसला समाज में महिलाओं और विशेषकर नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा इस तरह के गंभीर अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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