लोकायुक्त इंदौर ने नरेश बिवालकर, राजस्व निरीक्षक, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर को 40 हजार रुपये की राशि के साथ रँगे हाथो पकड़ा।
देपालपुर/इंदौर। आवेदक – भगवान पिता मथुरालाल कुमावत उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम उजालिया तहसील देपालपुर जिला इंदौर व्यवसाय- कृषि एवं पूर्व सरपंच से नरेश बिवालकर, राजस्व निरीक्षक, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर द्वारा रिस्वत की मांग की गई थी।
आवेदक द्वारा दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम उजालिया तहसील देपालपुर भूमि सर्वे क्रमांक 135 रकबा 0.437 हेक्टेयर की भूमि प्रार्थी व अन्य के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर ग्राम उजालिया के अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने पर न्यायालय तहसीलदार देपालपुर द्वारा दिनांक 26.09.2024 को आदेश पारित कर उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक व पटवारी को पालन करने के निर्देश दिये थे।
राजस्व निरीक्षक नरेश बिवालकर द्वारा कब्जा दिलवाने के एवज में 1.5 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई और 70 हजार रूपए पूर्व में ले लिए थे। अनावेदक द्वारा आवेदक से शेष 80 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप दल का गठन कर आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को आवेदक से 40 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया गया।
ट्रेप टीम में – उप पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध वाधिया, निरीक्षक विक्रम चौहान, राजेश ओहरीया, आरक्षक आशीष नायडू, कमलेश परिहार, विजय सेलार, श्रीकृष्ण अहिरवार शामिल रहे।
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