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There was a fight between two groups at Ghoda Chowpatty, will the police take out a procession?

There was a fight between two groups at Ghoda Chowpatty, will the police take out a procession?

घोड़ा चौपाटी पर दो पक्षों में हुई मारपीट, क्या पुलिस निकालेगी जुलूस?

धार। घोडा चौपाटी पर दो पक्षों में हुई मारपीट दोनों की और से अपराध पंजीबध्द। इस घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

विवाद का कारण —
  • लालबाग में घटना: दिनांक 28/07/2026 को शाम करीब 07:00 बजे लालबाग में युवती का पीछा करने की बात पर विवाद शुरू हुआ।
  • मुख्य पक्ष: औंकारनगर धार निवासी दीपक (पिता भय्यालाल जायसवाल) और कुम्हारगड्डा धार निवासी अजय यादव (उर्फ श्याम दुबेला) के बीच शुरुआत में बहस हुई। बहस मारपीट में बदल गई।
मारपीट और हमला —
  • दोबारा संघर्ष: कुछ देर बाद घोडा चौपाटी पर दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए।
  • शामिल लोग: एक तरफ से दीपक जायसवाल और उसका मित्र कुलदीप बौरासी, तथा दूसरी तरफ से अजय यादव और उसका भाई सुमेश (सोमेश) शामिल थे।
  • हथियार का इस्तेमाल: विवाद के दौरान दीपक जायसवाल ने लोहे के पलटे से सुमेश के सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया।
कानूनी कार्रवाई (FIR)
धार कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है:
  • प्रथम पक्ष पर कार्रवाई: अपराध क्रमांक 417/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(a), 115(2), 351(2), और 3(5) में मामला दर्ज किया गया।
  • द्वितीय पक्ष पर कार्रवाई: अपराध क्रमांक 418/2026 के तहत BNS की धारा 296(a), 115(2), और 351(2) में मामला दर्ज।
  • निवारक कदम: इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक (preventative) कार्रवाई भी की जा रही है।
क्या पुलिस जुलूस निकालेगी?
  • अपराधियों में खौफ पैदा करना: आमतौर पर पुलिस ऐसे मामलों में बदमाशों का जुलूस निकालती है जहां समाज या व्यापारियों में दहशत का माहौल हो। चूंकि यह घटना शहर के बीचों-बीच व्यस्त घोड़ा चौपाटी पर हुई, इसलिए कानून व्यवस्था और पुलिस का इकबाल बुलंद करने के लिए पुलिस ऐसे कदम उठा सकती है।
  • राजनितिक रसूख का असर: सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव के कारण कार्रवाई न होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों पर बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई: शहर की शांति भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 126/135 (पुराने CrPC की धारा 151/107/116 के समकक्ष) के तहत बांड ओवर या जेल भेजने जैसी सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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