वैवाहिक जीवन में रोजमर्रा की बातों पर आने लगी दरार।
आवेदिका का पति नशे में करता था परेशान।
पति पत्नी की काउन्सलिंग कर पुनः मिलाया परिवार को।
धार। महिला थाना धार द्वारा समाज में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, उसी क्रम में टूटते रिश्तों में पुलिस के यथोचित इंटरवेन्शन से उन्हें पुनर्स्थापित कर सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है।
आवेदिका नीलम (परिवर्तित नाम) द्वारा महिला थाना धार पर एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उसने बताया कि हमारी शादी दो वर्ष पहले हुई थी। हम लोग शादी के कुछ टाइम तक अच्छे से रहे उसके बाद आवेदिका का पति शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट कर मुझे आए दिन मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर परेशान करने लगा। मेरे परिवार ने भी मेरे पति को समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना।
थाना प्रभारी रेनू अग्रवाल द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना टीम को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर आवेदिका व अनावेदक को थाने पर बुलाया गया। सर्वप्रथम पति-पत्नी से प्रथक प्रथक समस्या को सुना गया। दंपति की कई चरण में काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में पति द्वारा पत्नी को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में वह अपनी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ रखेगा। उसके साथ हसी खुशी जीवन निर्वाह करेगा।
इस तरह महिला थाना के प्रयास से एक और परिवार टूटने से बच गया। दंपति को खुशी-खुशी थाने से विदा किया गया।
इसी प्रकार अन्य प्रकरण में —
धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार के निर्देशन में महिला थाना धार द्वारा समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध घटित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सजा दिलवाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
आवेदिका नैना (परिवर्तित नाम ) द्वारा वर्ष 2023 में महिला थाना पर आरोपी नारायण ग्राम मसानिया के विरूद्ध मारपीट एवं उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्टें महिला थाने पर की गई थी। अपराध गंभीर प्रकृति का होने से थाने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी करीब डेढ़ साल से पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता रहा था, शादी का प्रस्ताव रखने पर वह पीड़िता के साथ मारपीट एवं गाली गलौज कर प्रताड़ित करने लगा।
प्रकरण की विवेचना निरीक्षक रेनू अग्रवाल द्वारा की गई, विवेचना पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर कि मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्रीमती रेखा चंद्रवंशी की कोर्ट समें आरोपी नारायण को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है।
महिला थाना टीम द्वारा सतत कार्य करते हुए थाना पर प्राप्त होने वाले शिकायत आवेदन पर प्रतिदिन कार्यवाही करते हुए परिवार एवं समाज को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
Discover more from madhyabharatlive
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
हाल ही में प्रकाशित, संबंधित पोस्ट - (Related Posts)
मध्य प्रदेश में शराब बंद करने जा रही सरकार
स्पा सेंटर के अंदर मिले 12 केबिन, मसाज के नाम पर हो रहा था गंदा काम
आखिर क्यों कपड़े फाड़ रहे डॉक्टर बागडे और उनका छोटा भाई