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प्रधान आरक्षक को जेल, लोकायुक्त ने किया था ट्रैप

प्रधान आरक्षक को जेल, लोकायुक्त कोर्ट ने सिंहपुर के तत्कालीन प्रधान आरक्षक महेंद्र प्रताप को 3 साल की जेल और 5 हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई। चालान जल्द पेश करने के एवज में घूस लेते ट्रैप हुआ था पुलिसकर्मी।

सतना। महेंद्र प्रताप वर्मा तत्कालीन प्रधान आरक्षक 629 थाना सिंहपुर जिला सतना हाल में पुलिस लाइन सतना को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा।

लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय सतना द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी महेंद्र प्रताप वर्मा तत्कालीन प्रधान आरक्षक 629 थाना सिंहपुर जिला सतना हाल पुलिस लाइन सतना को धारा 7(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

महेंद्र प्रताप वर्मा प्रधान आरक्षक 629 थाना सिंहपुर जिला सतना द्वारा शिकायतकर्ता संतोष कुमार खरे के पुत्र सौरभ खरे के विरुद्ध जल्द चालान पेश करने के एवज में 1900 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे रंगे हाथ पकड़ने हेतु दिनांक 8.11.2019 को ट्रेप आयोजित किया गया, ट्रैप असफल रहा, जिस पर अपराध क्रमांक 271/2019 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय सतना में दिनांक 19.04.2023 को चालान प्रस्तुत किया गया था।

माननीय विशेष न्यायालय सतना द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 20.12.2023 को निर्णय पारित किया गया है।

प्रधान संपादक- कमलगिरी गोस्वामी

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