चाकु से गोद कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास।
धार। गौरतलब है कि कोतवाली थाना अन्तर्गत वर्ष 2018 में पुरानी आपसी रंजिश के चलते पुरानी नगर पालिका चौराहे पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।
पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये, प्रकरण को जघन्य व सनसनी खेज अपराध की श्रेणी में रखकर, प्रकरण की विवेचना व विचारण के दौरना विशेष निगरानी की गई।
तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली धार निरी. चन्द्रभान सिंह चढ़ार (वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक ग्वालियर) नें किया था प्रकरण पंजीबध्द एंव प्रकरण की विवेचना दिनांक 14-08-2018 को इदरीश पिता असलम मुसलमान उम्र 22 वर्ष निवासी उटावद दरवाजा धार नें तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली निरी. चन्द्रभान सिंह चढ़ार (वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक) को रिपोर्ट दर्ज करवायी थी की दिनांक 14-08-2018 को सुबह 09 बजे के करीब मैं, जुनेद व बाबु तीनो पुरानी नगर पालीका धार के पास खड़े थे जुनेद से गोल्डन तथा कालु का पुराना झगड़ा था, इसी बात को लेकर गोल्डन व कालु हम तीनों से विवाद करने लगे, तभी कालु व गोल्डन नें जुनेद व मुझ पर ईंट फेकी तो हम नगर पालिका की तरफ भागे, फिर इन लोगो कालु ओर गोल्डन नें उनके चाकु निकाले व कालु नें जुनेद को चाकु मारें व गोल्डन नें मुझे चाकु सीने के पास पसली में बाई तरफ मांरा मौके पर बब्लु हमारे साथ था। चाकू मार कर दोनो भांग गये हम मित्तल अस्पताल घायल अवस्था में रास्ते में अस्पताल आते समय जुनेद मर गया, उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक- 488/2018 धारा 302, 307, 34 भादवि पंजीबध्द कर विवचेना में लिया गया, तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली धार निरी. चन्द्रभान सिंह चढ़ार (वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक) प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये सुक्ष्मता से साक्ष्य संकलन कर आरोपीगणो के विरुध्द अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
उक्त प्रकरण को जघन्य व सनसनी खेज अपराध की श्रेणी में लिया गया था। साक्षीगणों के कथन लेखबद्ध व साक्ष्य संकलन के उपरांत अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र दिनांक 10/11/2018 को माननीय न्यायालय धार में प्रस्तुत किया गया।
माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार जिला धार द्वारा दिनांक 10-04-2023 को निर्णय पारित करते हुये साहिल उर्फ कालू पिता अनवर आयु 19 वर्ष जाति मुसलमान नि. कसयवाडा धार जिला धार को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का साधारण कारावास एवं धारा (25, 1 बी) (बी) 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 200/- अर्थदण्ड व व्यतिक्रम की दशा में 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह उक्त प्रकरण सदर में कार्य करने वाले अधीकारी/कर्मचारियों को पुरुस्कृत करने की घोषणा की है।
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