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एक्शन मोड़ में पुलिस, मारपीट एवं जानलेवा हमला करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार फालिया भी जप्त

धार। थाना कोतवाली, के अंतर्गत इन्द्रा कॉलोनी में 14 जुलाई 2026 को हुई इस गंभीर मारपीट की घटना के संबंध में दर्ज प्रकरण (अपराध क्रमांक 385/2026) की कानूनी और विवेचनात्मक स्थिति अत्यंत स्पष्ट है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत दर्ज की गई इन धाराओं के कानूनी मायने और आगामी आवश्यक पुलिस प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है:

⚖️ दर्ज धाराओं के कानूनी मायने (BNS)
यह प्रकरण भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत विवेचना में लिया गया था:
  • धारा 109(1) BNS: गंभीर चोट या जानलेवा हमले का प्रयास (केस की गंभीरता के अनुसार)।
  • धारा 296 BNS: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य या गाली-गलौज करना।
  • धारा 115(2) BNS: स्वेच्छा से किसी को साधारण या गंभीर चोट पहुँचाना।
  • धारा 351(2) BNS: आपराधिक धमकी देना (जान से मारने या नुकसान पहुँचाने की धमकी)।
  • धारा 3(5) BNS: सामान्य आशय (जब कई लोग मिलकर एक ही आपराधिक उद्देश्य से घटना को अंजाम देते हैं)।
📋 विवेचनात्मक एवं कानूनी प्रक्रिया
इस मामले में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कानूनन निम्नलिखित त्वरित कदम उठाए गए:
  1. मेडिकल रिपोर्ट (MLC): फरियादी और उनके साथियों की मेडिकल लीगल केस (MLC) रिपोर्ट जिला अस्पताल से प्राप्त की गई, ताकि चोटों की गंभीरता (लोहे के फालिया से आई चोट) के आधार पर कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश किया जा सके।
  2. आरोपियों की गिरफ्तारी: घटना में शामिल चारों नामजद/अज्ञात आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
  3. हथियार की जब्ती: हमले में इस्तेमाल किए गए “लोहे के फालिया” और अन्य घातक वस्तुओं को आरोपियों के कब्जे से बरामद (जब्त) किया गया।
  4. गवाहों के बयान: घटना स्थल (इन्द्रा कॉलोनी) के आस-पास मौजूद चश्मदीद गवाहों के धारा 180 BNSS (CRPC की पुरानी धारा 161) के तहत बयान दर्ज किए गए।
  5. चार्जशीट (चालान): सभी साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और जब्ती की कार्रवाई पूरी कर नियत समय के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जाएगा।

♦️ गिरफ्तार आरोपी –

1. गोलू उर्फ अकरम पिता इकबाल मंसूरी, उम्र 35 वर्ष, निवासी नगर की वाड़ी, धार
2. दद्दू उर्फ तौफीक पिता सईद खान, उम्र 34 वर्ष, निवासी भाजी बाजार, धार
3. सलमान पिता आशिक खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, धार
4. आवेश उर्फ अट्टा पिता रसीद पटेल, उम्र 21 वर्ष, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, धार।

♦️ आपराधिक रिकॉर्ड –
आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

♦️ सराहनीय कार्य –
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान थाना प्रभारी कोतवाली, सउनि अनिल डावर, प्रधान आरक्षक अरविंद, अजय , प्रवीण ठाकुर आरक्षक रामनरेश, महिला आरक्षक नम्रता की सराहनीय भूमिका रही।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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