धार। विगत दिनों धार शहर में एक बड़ा मामला सामने आया था। जिसमें भोजशाला सरस्वती मंदिर के अंदर मूर्ति प्रकट होने के समाचार सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद प्रशासन ने सीसीटीवी आदि खंगालने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की हैं।
भोजशाला मामले को लेकर शहर एवं जिले में अशांति नहीं फैले जिसके लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में साम्प्रदायिकता की दृष्टि से कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु 6 नवम्बर तक धार जिले के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण/कस्बा/नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत धार जिले की सीमा के भीतर किसी भी आपत्तिजनक संदेश, फोटो/चित्र, ऑडियो वीडियो अथवा अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी साम्प्रदायिक सोहार्द पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले अथवा अन्य भ्रामक संदेश सोशल मीडिया पर अपलोड़ किये जाने, अग्रेषित किये जाने अथवा कमेन्ट्स या क्रास-कमेन्ट्स किये जाने, जिससे लोकशांति, परस्पर सद्भाव एवं कानून व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थिति निर्मित होती हो, इस प्रकार की समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। यह आदेश धार जिले की सीमा क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य उपयुक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण धार जिले के राजस्व क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण/कस्बा/नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) के भीतर आदेश 6 नवम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी
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